अपने रसूख के बल पर अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर!
Pradeep Sahu, Satwas News: वर्ष 2014 में एक शासकीय कर्मचारी ने पेंशन प्राप्तकर्ता जिंदा बाप और काका को मृत बताकर पेत्रक जमीन का खुद को एक अकेला वारिस बताकर संबंधित तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी से साठ गांठ कर फर्जी तरीके से जमीन अपने नाम करवा ली उक्त मामले की शिकायत जब परिवार के अन्य सदस्यों ने पुलिस को करनी चाही तो पुलिस शिकायत दर्ज करने वाला में आना कानी करती रही फिर फरियादी ने कोर्ट की शरण ली कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज हुआ उक्त मामले में आरोपियों के खिलाफ चार गिरफ्तारी वारंट निकल चुके हैं लेकिन अपने रसूख के चलते आरोपी शासकीय कर्मचारी पुलिस की गिरफ्त से अभी तक दूर है।
खुद को अकेला वारिस बताया जबकि परिवार में 14 जीवित सदस्य
ग्राम भंडारिया निवासी ललितनारायण पिता रामस्वरूप शर्मा उम्र 50 वर्ष पेशे से शासकीय शिक्षक हैं ललित के पिता रामस्वरूप भी रिटायर्ड शासकीय कर्मचारी हैं जो पेंशन प्राप्त कर रहे हे रामस्वरूप शर्मा , प्रेमनारायण शर्मा निवासी भोपाल एवं बद्रीप्रसाद शर्मा तीनो सगे भाई हैं रामस्वरूप शर्मा की ललितनारायणं सहित 8 संतान हैं प्रेमनारायण शर्मा की 3 संतान है वही बद्रीप्रासाद शर्मा पिछले कई वर्षो से घर से लापता है।
ग्राम भंडारिया में रामस्वरूप , प्रेमनारायण व बद्रीनाथ की पेत्रक जमीन हे आरोपित ललित नारायण ने लालच वश खुद को उक्त जमीन का अकेला वारिस बताकर तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी के साथ मिलकर फर्जी तरीके से जमीन को अपने नाम करवा लिया जिसके लिए आरोपित ललित नारायण ने अपने पेंशनधारी जीवित पिता एवं लापता काका बद्री प्रसाद को मृत बताया साथ ही काका प्रेमनारायण व अन्य सदस्यों को बिना सूचना किए जमीन अपने नाम करवा ली।
पुलिस ने नही लिखी एफआईआर कोर्ट ने लिया संज्ञान
उक्त मामले की जानकारी जब आरोपित ललितनारायण के भोपाल निवासी काका प्रेमनारायण व उनके पुत्र दीपक शर्मा को लगी तो उन्होंने इस धोखा धडी का कारण जानना चाहा लेकिन आरोपित ने उन्हें बेइज्जत करते हुए कहा की तुम मेरा कुछ नही बिगाड़ सकते तुमसे जो करते बने कर लेना जिस पर वर्ष 2021 में फरियादी प्रेमनारायण व उनके पुत्र दीपक ने सतवास थाने में आरोपित के खिलाफ एफ आई आर करवाना चाही लेकिन पुलिस ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई इसके बाद फरियादी ने एसडीएम कोर्ट कन्नौद में मामला दर्ज करवाया जहा ललितनारायण उसके पिता रामस्वरूप व तत्कालिन पटवारी को आरोपी बनाया गया एस डी एम कोर्ट ने उक्त मामले में हुए फर्जीवाड़े को सही माना एवं फ़ैसला सुनाते हुए फर्जी नामांतरण पंजी को निरस्त करने का आदेश दिया लेकिन आरोपितों को कोई सजा नही दी।
इतने इतने गंभीर अपराध में आरोपियों को सजा नही दिए जाने के खिलाफ फरियादी पक्ष ने वर्ष 2023 में प्रथम श्रेणी न्यायालय कन्नौद में प्रकरण प्रस्तुत किया प्रथम श्रेणी न्यायाधीश महोदय ने उक्त प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 465, 467, 468, 471, 120(बी) के तहत प्रकरण दर्ज किया प्रकरण में सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा मई 2024 में जमानती वारंट जारी किया लेकिन आरोपी ना तो कोर्ट में उपस्थित हुए और ना ही पुलिस उन्हे पकड़ पाई इसके बाद न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनांक 01.06.2024 , 13.06.2024 एवं 29.06.2024 को गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया लेकिन आरोपी अभी तक अपने रसूख के चलते पुलिस की गिरफ्त से बाहर है पुलिस ने कोर्ट में बताया की आरोपी के घर दबिश दी गई लेकिन आरोपी घर नही मिले वह फरार हे वही इसमें फरियादी पक्ष ने कहा की आरोपी एक शासकीय कर्मचारी हैं सूत्रों की जानकारी के मुताबिक आरोपी जनशिक्षा केंद्र बाईं जगवाड़ा में अपनी उपस्थिति दे रहा है एवं शासन द्वारा पिपलोदा जिला रतलाम में आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहा है आरोपी ललित नारायण एवं रामस्वरूप द्वारा सेशन कोर्ट कन्नौद में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई जो कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी हैं इसके बाद आरोपितों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई जिस पर हाईकोर्ट द्वारा रामस्वरूप शर्मा को अधिक उम्र होने के चलते जमानत दे दी गई वही ललित नारायण को जमानत नहीं मिली हे उसे कन्नौद कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।